वर्क परमिट · Work Permit
Non-B वीज़ा और Work Permit — भारत से थाईलैंड जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए दो अलग स्वीकृतियाँ
अनेक भारतीय नियोक्ता मान लेते हैं कि Non-B वीज़ा मिलते ही काम शुरू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है — Alien Working Act B.E. 2551 के अनुसार वीज़ा और Work Permit दो अलग दस्तावेज़ हैं। Work Permit के बिना केवल एक दिन का काम भी 5,000–50,000 बात जुर्माना और तत्काल निष्कासन का कारण बन सकता है, और नियोक्ता पर 10,000–100,000 बात प्रति कर्मचारी अलग जुर्माना।
चरणबद्ध प्रक्रिया
- WP.3 क़ोटा अनुमोदन — Ministry of Labour में कंपनी की क्षमता जाँच
- भारत में थाई दूतावास से Non-Immigrant B वीज़ा (90 दिन, single entry)
- थाईलैंड में प्रवेश के 7 दिन के भीतर One Stop Service Centre (Chamchuri Square) में Work Permit आवेदन
- 1 वर्षीय Non-B एक्सटेंशन (जो वेतन पर आधारित — भारतीयों हेतु न्यूनतम 45,000 बात/माह)
- प्रत्येक 90 दिन पर TM.47 पता रिपोर्ट, वार्षिक renewal और re-entry permit
अनुपात नियम — 20 लाख : 1 : 4
प्रत्येक विदेशी कर्मचारी के लिए कंपनी में 20 लाख बात चुकता पूँजी और चार थाई कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा में पंजीकृत होने चाहिए। यदि आप BOI प्रोत्साहन प्राप्त हैं तो यह अनुपात लागू नहीं होता और WP आवेदन One Stop Service e-Expat सिस्टम के माध्यम से 3 कार्यदिवसों में स्वीकृत हो सकता है।
निषिद्ध व्यवसाय
Royal Decree B.E. 2565 (2022) के अनुसार 27 व्यवसाय पूर्णतः थाई नागरिकों के लिए आरक्षित हैं (जैसे कृषि, हस्तशिल्प, गाइड) और 12 सशर्त। अपने पद-नाम को अनुमोदित सूची के अनुसार गढ़ना आवश्यक है — "Manager", "Director" या "Engineer" चलते हैं; "Accountant" पर विशेष प्रतिबंध हैं।